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Election rules changed: सरकार ने चुनाव नियमों में किया बदलाव,जाने क्या है नया नियम

Election rules changed :सरकार ने चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण से बाहर करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया है। इन दस्तावेजों में सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं। यह कदम चुनावी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग (ईसी) की सिफारिश पर नियम 93(2)(ए) में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज अब जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

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संशोधन का कारण
इस बदलाव के पीछे एक अदालती मामला मुख्य वजह बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, यह संशोधन मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और सीसीटीवी फुटेज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे माध्यमों से दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है।

संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा प्राथमिकता
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी फुटेज साझा करना गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। इससे मतदाताओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए, मतदान केंद्रों के अंदर की रिकॉर्डिंग या अन्य संवेदनशील डेटा सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

क्या है नियमों में बदलाव?
Election rules changed पहले नियम 93 के तहत चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले थे। लेकिन अब संशोधन के तहत केवल नियमों में निर्दिष्ट दस्तावेज ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य किसी भी दस्तावेज, जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, पर रोक लगा दी गई है।

 

 

 

 

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