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Delhi सरकार ने मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी की खारिज

 Satyendra jain:राऊज एवेन्यु कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के साथ ही इस मामले में बाकी दो आरोपियों वैभव और अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है.

स्पेशल जज विकाश ढुल ने इस मामले में आरोपियों और ED की दलील सुनने के बाद 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा लिया था

सत्येंद्र जैन के वकील की दलील

सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने दलील रखी .उनका कहना था कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है,चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा अब सतेन्द्र जैन को कस्टडी में रखने का कोई औचित्य नहीं है. वकील की ओर से ये भी कहा गया कि जो कंपनियां जांच के दायरे में है, सत्येंद्र जैन उन कंपनियों के डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं है. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता.

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वहीं, ED ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का विरोध किया था. ED का कहना था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है. वो एक रसूखदार राजनेता है जेल में सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था. इस सूरत में अगर सत्येंद्र जैन को जमानत मिलती है तो वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील कर सकते है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ तक कर सकते है.

 Satyendra jain:ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की FIR के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

 

 

 

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