छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Chhattisgarh samachar: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर; बिजली बिल में 1 दिन की देरी पर अब नहीं लगेगा पूरे महीने का सरचार्ज

Chhattisgarh samachar छत्तीसगढ़ के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब बिजली बिल जमा करने में एक-दो दिन की देरी होने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना होगा।

 

नए नियम के अनुसार जितने दिन बिल जमा करने में देरी होगी, उतने ही दिनों का विलंब शुल्क लगेगा। इससे समय पर बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसे बिजली बिल (Electricity Bill) के भुगतान में हुई देरी के आधार पर तय किया जाएगा।

 

पहले एक दिन की देरी पर भी लगता था पूरा सरचार्ज

नई व्यवस्था के तहत बिजली बिल की राशि पर 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी उपभोक्ता का बिल 4 हजार रुपए है और वह एक दिन देर से बिल जमा करता है, तो उसे केवल 1.60 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।

 

अगर भुगतान में 10 दिन की देरी होती है तो 10 दिनों के हिसाब से ही शुल्क लिया जाएगा। यानी बिल भुगतान में देरी (Bill Payment Delay) जितने दिन की होगी, शुल्क भी उतने ही दिनों का लगेगा।

 

पुराने नियम में 1.5 प्रतिशत लगता था सरचार्ज

पुराने नियम में बिजली बिल की आखिरी तारीख निकलने के बाद अगले दिन भुगतान करने पर भी पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज देना पड़ता था। उदाहरण के लिए 4 हजार रुपए के बिजली बिल पर एक दिन की देरी होने पर करीब 60 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते थे।

 

अब इसी बिल पर एक दिन की देरी के लिए केवल 1.60 रुपए ही देने होंगे। यानी देर से भुगतान (Late Payment) करने वाले उपभोक्ताओं पर पहले के मुकाबले काफी कम अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

 

50 हजार के बिल पर भी बड़ी राहत

नए नियम का फायदा ज्यादा राशि वाले बिजली बिलों पर भी मिलेगा। अगर किसी उपभोक्ता का बिल 50 हजार रुपए है तो पुराने नियम के अनुसार एक दिन की देरी पर करीब 750 रुपए तक सरचार्ज लग सकता था।

 

अब एक दिन की देरी पर 0.04 प्रतिशत के हिसाब से करीब 20 रुपए ही अतिरिक्त देने होंगे। इससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) और कारोबारी उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

 

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एडवांस बिल भुगतान पर छूट हुई कम

विलंब शुल्क के नियम में राहत के साथ एडवांस बिजली बिल भुगतान (Electricity Bill Payment) पर मिलने वाली छूट में भी बदलाव किया गया है। पहले एडवांस में बिल जमा करने पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी। अब यह छूट घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है। आम घरेलू उपभोक्ता एडवांस में बिल कम ही जमा करते हैं, इसलिए इस बदलाव का असर सीमित लोगों पर पड़ने की संभावना है।

 

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65 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

Chhattisgarh samacharछत्तीसगढ़ में करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। नए बिजली बिल भुगतान नियम (Electricity Bill Payment Rules) का फायदा खास तौर पर उन लोगों को मिलेगा, जो किसी वजह से बिल की आखिरी तारीख तक भुगतान नहीं कर पाते हैं।

 

अब एक-दो दिन की देरी पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं लगेगा। नई व्यवस्था में देरी के दिनों के हिसाब से ही विलंब शुल्क लिया जाएगा। इससे समय सीमा के बाद जल्द बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।

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