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Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को झटका, नए दरें पर 30 जून को फिर से होगी जनसुनवाई, जानिए- ऐसा क्‍यों

Chhattisgarh Latest News छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही झटका लग सकता है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commission) ने छत्तीसगढ़ पावर वितरण कंपनी की ओर से प्रस्तुत नई बिजली दर (टैरिफ) याचिका पर फिर से सुनवाई का ऐलान किया है। 19 और 20 जून को हुई पिछली जनसुनवाई में कम समय की वजह से गिनती के लोग ही अपनी बात रख पाए थे।

 

अब आयोग ने 30 जून को अंतिम बार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया है। यह सुनवाई पूर्वान्ह 11:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक होगी। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद बिजली दरों पर उपभोक्ताओं (Consumers on electricity tariff) को और कोई अवसर नहीं मिलेगा।

नई दरों के लिए 4500 करोड़ घाटा बना आधार

दिसंबर 2024 में ही छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (Chhattisgarh Power Distribution Company) ने नई दरों के लिए प्रस्ताव आयोग को सौंप दिया था, लेकिन आयोग में सदस्य पद खाली होने से सुनवाई लंबित थी। हाल ही में विवेक गनौदवाले को विधि सदस्य और अजय सिंह को तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया, जिसके बाद प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई।

 

टैरिफ प्रस्ताव (Chhattisgarh electricity rate hike) में वितरण कंपनी ने 4500 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है, जिसे कम करने के लिए दरों में बढ़ोतरी (Chhattisgarh Electricity Tariff Hike) की मांग की गई है। 2024-25 के लिए कंपनी ने अनुमानित 4420 करोड़ के घाटे की बात कही थी, जिसमें से आयोग ने केवल 2819 करोड़ मान्य किया था। राज्य सरकार ने राहत देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति दी थी, बावजूद इसके घाटा बना हुआ है।

 

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फील्ड में बिजली व्यवस्था खराब

पिछली सुनवाई में पहुंचे कुछ उपभोक्ताओं ने बिजली आपूर्ति की जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए। किसानों ने ट्रांसफॉर्मर खराबी, लाइन फॉल्ट और घंटों बिजली कटौती की समस्याएं सामने रखीं। उपभोक्ताओं का कहना था कि न तो समय पर शिकायतों का समाधान होता है, न ही बिलिंग में पारदर्शिता है।

 

Chhattisgarh Latest Newsआम नागरिकों ने भी कहा कि जब व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं है तो दरें बढ़ाना (Chhattisgarh Electricity Tariff Hike) अन्याय होगा। आयोग ने इस बार सभी वर्गों के लिए विस्तृत समय तय करते हुए 30 जून की सुनवाई को अंतिम अवसर बताया है।

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