छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Chhattisgarh latest news: छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव, अब बिल्डिंग-सेफ्टी की जानकारी देना अनिवार्य

Chhattisgarh latest news छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल खोलने और उनकी मान्यता के लिए नियमों में बदला किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 7 सितंबर 2026 को नई गाइडलाइन  जारी की है। ये नए नियम एकेडमिक सेशन 2026-27 से प्रभावी होंगे। इससे पहले 2018 के नियम लागू थे।

 

स्कूल संचालकों को बड़ी राहत

राज्य सरकार के जून 2026 के नोटिफिकेशन के बाद अब नए नियम (CG School New Rule) बनाए गए हैं। नई गाइडलाइन में स्कूल संचालकों को कुछ बड़ी राहत दी गई है। अब स्कूल खोलने के लिए एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा।

 

स्कूल को यह सब बताना होगा

मान्यता के लिए स्कूल को सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा। इसमें स्कूल को खुद बताना होगा कि उसकी बिल्डिंग सेफ है, लैब, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड की सुविधा है, टीचिंग स्टाफ क्वालिफाइड है और बच्चों की सेफ्टी के सभी जरूरी इंतजाम उपलब्ध हैं।

 

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गलत जानकारी देने पर मान्यता होगी सस्पेंड

Chhattisgarh latest newsअगर सेल्फ सर्टिफिकेशन में गलत जानकारी दी गई तो स्कूल की मान्यता सस्पेंड या कैंसिल की जा सकती है। फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके अलवा अब एक रूम में अधिकतम 45 बच्चें ही बैठ सकेंगे।

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