छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Chhatisgarh News: इस योजना के तहत देखिए किन महिलाओ को नहीं मिलेगा लाभ. जाने क्या है वजह??

Chhatisgarh News:    योजना का लाभ उठा रहे महिलाओं के लिए जरूरी खबर. आपको बता दे कि महिलाओ को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और ग्रामीण परिवारों को धुएं से राहत दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के क्रियान्वयन शुरु हो चुका है। लेकिन इस बार इसके लाभ के लिए नए मापदंड लागू किए गए हैं जिसके अनुसार जो पात्र होंगे उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा।

Read More:  CG High Court JJA Bharti: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इतने पदों पर निकली भर्ती, जानिए कैसे करें आवेदन

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत  9145 नए एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शासन ने नए पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं। जिसके लिए पात्र हितग्राही वही होंगे जिनकी मासिक आय 10 हजार से कम है। परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो।

 

केवाईसी कराना अनिवार्य

आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान न करता हो। परिवार पंजीकृत गैर कृषि उद्यम का स्वामी न हो। 50 हजार रुपए से अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारित न करता हो। एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का स्वामी न हो। वहीं दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी न हो। 7.5 एकड़ से अधिक भूमि के साथ कोई सिंचाई उपकरण रखने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होगा।

यह पात्र नहीं होंगे

• 60 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया वाले घर का स्वामी पात्र नहीं होगा।

• मोटर चलित दो या चार पहिया वाहन

•मछली पकड़ने वाली नाव या यंत्रीकृत कृषि उपकरण का स्वामी पात्र नहीं होगा।

• परिवार का कोई सदस्य पूर्व से एलपीजी कनेक्शनधारी न हो।

जिला खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत नए आवेदकों को आवेदन पत्र भरना होगा और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा पहले से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुके सभी उपभोक्ताओं को भी अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूर्ण करनी होगी।ऐसा न करने पर भविष्य में उन्हें सब्सिडी अथवा सेवा में कठिनाई आ सकती है।

Read More: King Title Reveal: बर्थडे पर शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ की फर्स्ट लुक आया सामने…

निर्धारित आयु सीमा

उज्ज्वला कनेक्शन केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला हितग्राही के नाम पर जारी किया जाएगा।

 

Related Articles

Back to top button