CG Latest News: पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ…

CG Latest News हाईकोर्ट ने एक फैसले में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को छठवें वेतन आयोग योजना के तहत 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में ये फैसला सुनाया है।
CG Latest News याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ सरकारी महाविद्यालयों के पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पंजीकृत संस्था है। संस्था ने 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया, जबकि इससे पहले सेवानिवृत्त हुए उनके समकक्षों को इससे वंचित रखा गया, जो भेदभाव के समान है। इससे पहले, सोसायटी ने WP(S) संख्या 5333/2012 दायर की थी, जिसका निपटारा 25 जनवरी 2018 को किया गया था, जिसमें अधिकारियों को एक अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग द्वारा 28 फरवरी 2018 के एक आदेश के माध्यम से उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें वर्तमान याचिका दायर करनी पड़ी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह का वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने तर्क दिया कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने से राज्य के खजाने पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ेगा। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को पेंशन भुगतान की देयता साझा करनी होगी। राज्य को 120 दिनों के भीतर संशोधित पेंशन जारी करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट का यह फैसला किस मामले से जुड़ा है?
यह फैसला छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले से जुड़ा है, जिसमें 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ क्यों नहीं दिया?
छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क था कि 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
क्या यह फैसला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों पर लागू होगा?
हां, यह फैसला दोनों राज्यों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पर लागू होगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 का हवाला देते हुए दोनों राज्यों को पेंशन भुगतान की देयता साझा करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ राज्य को क्या करना होगा?
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य को 120 दिनों के भीतर संशोधित पेंशन जारी करने का निर्देश दिया है।
क्यों छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ ने याचिका दायर की थी?
CG Latest News पेंशनर्स संघ ने 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को चुनौती दी थी, क्योंकि उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया था, जबकि 2006 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह लाभ मिला।