रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Raigarh News: महिला बैंककर्मी का दैहिक शोषण किया, ममेरे भाई को 10 साल की कड़ी कैद..

Raigarh News रायगढ़, 5 जनवरी। को-ऑपरेटिव बैंक की लेडी फील्ड अफसर को दुल्हन बनाने का झांसा देकर दैहिक शोषण के बाद उससे पल्ला झाड़ने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसके ममेरे भाई को 10 साल का आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

न्यायालय सूत्रों के अनुसार तमनार थानांतर्गत ग्राम बजरमुड़ा निवासी मनोज राय पिता अरुण कुमार राय (29 वर्ष) की बुआ की बेटी सन 2016 में को-ऑपरेटिव बैंक में फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करती हुई मदनपुर, खरसिया के एक किराए के मकान में अकेली रहती थी। मनोज वहां आना-जाना करता था। ऐसे में मनोज ने ब्याह रचाने का प्रलोभन देते हुए 14 फरवरी 2018 से 7 महीने यानी सितंबर तक उसकी आबरू से खिलवाड़ करता रहा।

 

महिला बैंक कर्मचारी अपने मामा के बेटे के वादों पर यकीन कर अपना सबकुछ लुटाती रही, लेकिन असलियत कुछ और थी। युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो मनोज ने इंकार कर दिया। नतीजतन, लव, सैक्स और धोखा की शिकार युवती ने परिजनों को आपबीती बताई तो मामला गोंडवाना समाज तक पहुंचने पर सामाजिक बैठक भी हुई, मगर मनोज ने पल्ला झाड़ लिया। तदुपरांत, पीड़िता ने थाने की शरण लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भादंवि की धारा 376 (2) (एन) के तहत मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए केस डायरी कोर्ट में पेश किया।

 

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Raigar News     फास्ट ट्रैक के अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने दुष्कर्म के इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं, सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद आरोप प्रमाणित होने पर मनोज राय को 10 बरस की कड़ी कैद सुनाते हुए 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया। अर्थदंड की राशि नियत समय मे चुकता नहीं होने पर मुल्जिम को 3 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने की।

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