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गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है पैसा तो बस करें यह काम तुरंत मिल जाएगा कैश

Wrong Money Transfer : बैंक अकाउंट से हम यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग के जरिये किसी अन्य को मनी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन भूलवश किसी गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है तो परेशान हो जाते हैं। जिस गलत बैंक खाते में पैसा गया है, वो दूर रहता है या जानकार नहीं है तो मुसीबत और बढ़ जाती है। अगर आप बैंकिंग लेनदेन में अक्सर ऐसी गलती करते हैं तो बेनेफिसियर के अकाउंट में पहले 1-2 रुपये डालकर उससे कन्फर्म कर लें तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। यह ध्यान रखें कि अगर गलती से पैसा पाने वाला धन देने से इनकार कर दे तो आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं।

1.सबसे पहले आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। उसे बैंक ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल दें। कंप्लेंट का रिक्वेस्ट नंबर भी नोट जरूर करें, ताकि आगे दिक्कत न हो।

2. बैंक खाताधारक के अकाउंट नंबर को दोबारा जरूर चेक कर लें। आईएफएससी कोड भी गलत भरने से पैसा गलत खाते में जा सकता है।

3. आप बैंक को मेल पर भी गलत ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी भेज दें, ताकि आपके पास पूरा लिखित रिकॉर्ड रहे।

4.अगर आप बैंक (SBI) को ईमेल लिखने या कस्टमर केयर पर बात करने में असुविधा महसूस करते हों तो सीधे बैंक की शाखा जाएं। लेकिन वहां भी लिखित जानकारी ही बैंक मैनेजर को दें और रिसीविंग भी लें।

5. अगर आपने ऐसा कोई बैंक अकाउंट नंबर डाला है जो मौजूद ही नहीं है या ब्लॉक हो चुका है तो पैसा तुरंत ही वापस आ जाएगा।

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6.अगर रकम किसी बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई है तो यह रकम प्राप्तकर्ता पर निर्भर करता है। अगर वो सहमति दे देता है तो यह धन बिना अड़चन के आपके पास आ जाएगा।

7.अगर पैसा उसी बैंक के किसी गलत खाते में गया है तो बैंक खुद ही उस खाताधारक से संपर्क करेगा और पैसा वापस डालने का अनुरोध करेगा।

8. अगर पैसा किसी अन्य बैंक के अकाउंटहोल्डर के पास गया है तो आपका बैंक दूसरे बैंक और उशकी नजदीकी शाखा की जानकारी आपको देगा। वहां आपको जाकर बैंक मैनेजर से संपर्क करना होगा। आपको गलत जानकारी से जुड़े सभी सबूत, इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड आदि दिखाने होंगे।

9.बैंक मैनेजर फिर उस खाताधारक से बात करेगा और उसके खाते में गलती से ट्रांसफर हुई रकम वापस करने का अनुरोध करेगा।

10. आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, जिम्मेदारी पैसा भेजने वाले की ही है। अगर पैसा पाने वाला इनकार कर दे तो कानूनी विकल्प भी नहीं रहता।

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