Advertisement Carousel
Advertisement Carousel
रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया किशोर बालक…4 दिन बाद बालिका के परिजन थाने में दर्ज कराये रिपोर्ट, महज चंद घंटों में तमनार पुलिस बालिका की दस्तयाब

Raigarh News *रायगढ़* । थाना तमनार क्षेत्र अंतर्गत नाबालिगों की नासमझी उनके लिये बड़ी आफत बन गई । दरअसल तमनार थानाक्षेत्र का किशोर बालक अपनी हम उम्र की नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया, घर से भागकर दोनों गांव के बाहर जंगल में 4 दिनों तक नाला किनारे भूखे-प्यासे थे, तेज धूप और भूख प्यास जब जान पर बन आयी तो घर लौटने की सोचे । नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले अपचारी विधि के साथ संघर्षरत बालक को तमनार पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर आज किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है , जहां से अपचारी बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है ।

घटना के संबंध में बालिका के परिजन दिनांक 05.05.2022 को थाना तमनार में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराये कि दिनांक 01.05.2022 को दोपहर में घर में बिना बताये बालिका कहीं चली गई है । थाना तमनार में धारा 363 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बालिका की खोजबिन में लिया गया कि परिजन जिस लड़के पर बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने की शंका व्यक्त किये थे । उसी गांव के प्रमुख व्यक्ति द्वारा थाना प्रभारी तमनार उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे को बालिका और संदेही बालक को गांव में देखे जाने की सूचना दिया गया । तत्काल थाना प्रभारी तमनार संदेही के गांव पहुंचकर बालिका को दस्तयाब कर अपचारी बालक को अभिरक्षा में लिया गया ।

पीड़ित बालिका महिला विवेचक सउनि सरस्वती महापात्रे को दिये अपने कथन में बताई कि उसके गांव के समीप दूसरे गांव का एक लड़का गांव मजदूरी काम करने आता था जो शादी करूंगा कहकर बहला फुसला कर दिनांक 01.05.2022 को पैदल उसके गांव के पीछे जंगल में ले गया, जहां मना करने के बावजूद शारीरिक संबंध बनाया । डर के कारण दोनों गांव के जंगल में ही नाला के पास 04 दिनों तक छिपे हुये थे । भूख से परेशान होकर दिनांक 05.05.2022 को अपचारी बालक पीडिता को लेकर गांव पहुंचा । सूचना पर पुलिस गांव पहुंचकर बालिका एवं अपचारी बालक को अभिरक्षा में लिया गया । विधि के साथ संषर्घरत अपचारी बालक को शादी का प्रलोभन देकर बालिका का लैंगिक शोषण के मामलें में धारा 366(क), 376 भा.द.वि एवं 04 पोक्सो एक्ट में किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ भेजा गया, वहीं बालिका को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया है ।

Related Articles

Back to top button