बिजनेस

Expressway Speed Limit Challan: एक्सप्रेसवे पर अब 120 की रफ्तार में भी नहीं कटेगा चालान, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान

Expressway Speed ​​Limit Challan एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर ओवरस्पीडिंग का चालान नहीं भेजने की बात कही गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देने की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि तय सीमा से 20 फीसदी तक अधिक रफ्तार पर चलने वाले वाहनों को भी छूट दी जानी चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट आधिकारिक रूप से बढ़ा दी गई है।

 

 

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के एक कार्यक्रम में देश के हाईवे और एक्सप्रेसवे के भविष्य पर चर्चा के दौरान नितिन गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए चालान या नोटिस नहीं भेजे जाने चाहिए। इसके अलावा, इस सीमा से 20 फीसदी तक अधिक गति पर भी वाहन चालकों को राहत देने की बात कही। यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित सीमा वाले एक्सप्रेसवे पर 144 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए चालान न काटने का सुझाव दिया गया है।

 

क्या पूरे देश में लागू होगा यह निर्देश?

गडकरी के इस बयान से यह न समझें कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने की स्पीड लिमिट बढ़ा दी गई है। उन्होंने फिलहाल एक्सप्रेसवे पर चालान काटने को लेकर निर्देश देने की बात कही है। यह छूट देश के सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगी। सामान्य हाईवे पर आपको वहां तय की गई स्पीड लिमिट के हिसाब से ही गाड़ी चलानी होगी।

 

Read more Census 2027: केन्द्र सरकार ने किया जनगणना 2027 की तारीखों का ऐलान, 25 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा पहला चरण

दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा 120 का फॉर्मूला

अगर आप दिल्ली-नोएडा या नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो वहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। यहां कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर्दियों में कोहरे के दौरान इसे घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा भी किया जा सकता है। इसलिए सड़क पर लगे स्पीड लिमिट के संकेतों का पालन करना जरूरी है।

 

क्यों दिया गया यह निर्देश?

गडकरी के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर मामूली गति अंतर या तकनीकी कारणों से चालान मिलने की शिकायतें सामने आ रही थीं। ऐसे में चालान व्यवस्था को व्यावहारिक बनाने के लिए बफर मार्जिन देने की बात कही गई है।

 

तेज रफ्तार में सावधानी भी जरूरी

Expressway Speed ​​Limit Challanवाहन चालकों को इस छूट को तेज गाड़ी चलाने की खुली अनुमति नहीं समझना चाहिए। अधिक रफ्तार से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। सुरक्षित दूरी बनाए रखना, सही लेन में चलना और सड़क पर लागू गति सीमा का पालन करना बेहद जरूरी है

ख़बर शेयर करें:

Back to top button