Chhattisgarh news: झीरम कांड; 13 साल की सुनवाई के बाद 10 आरोपियों पर अदालत का फैसला

Chhattisgarh news झिराम घाटी नरसंहार मामले में, जगदलपुर की अदालत ने 10 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी के ‘परिवर्तन यात्रा’ के काफिले पर हमला किया। इस हमले के दौरान, कांग्रेस नेताओं नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ला सहित 29 लोग मारे गए।
ट्रायल में लगभग 13 साल लगे, और उस समय के दौरान, 101 गवाहों ने अपने बयान दिए और कई दस्तावेजों की समीक्षा की गई। जज ने कहा कि अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा जांचा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्णय को चुनौती देना चाहता है, तो वह 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है। अभियोजकों ने मौत की सजा चाही, लेकिन बचाव पक्ष ने हल्की सजा का अनुरोध किया।
पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया- भूपेश बघेल
Chhattisgarh newsअंबिकापुर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी मामले में कहा कि फैसला तो आया है, लेकिन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला। एनआईए ने मामले की ठीक से जांच नहीं की और दोषियों को पकड़ा ही नहीं गया। घटना के समय मौजूद चश्मदीद गवाहों से भी पूछताछ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो मुख्य आरोपी थे, उनके नाम एफआईआर से ही हटा दिए गए। यही वजह है कि पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया।
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