Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2026की तैयारियां तेज: 15 निकायों और 2 नई नगर पंचायतों में होंगे चुनाव – RGH NEWS
छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2026की तैयारियां तेज: 15 निकायों और 2 नई नगर पंचायतों में होंगे चुनाव

Chhattisgarh news छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर में आज राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में आगामी दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उप चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

 

 

बैठक में प्रदेश की 15 नगरीय निकायों (जिनमें 4 नगरपालिक निगम, 5 नगरपालिका परिषद और 6 नगर पंचायत शामिल हैं, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है) के साथ ही दो नवगठित नगर पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों एवं शासन स्तर पर की जा रही आवश्यक कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

 

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इन निकायों और नवगठित नगर पंचायत में होंगे चुनाव

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिन नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रस्तावित हैं, उनमें नगर निगम बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा एवं रिसाली, नगरपालिका परिषद जामुल, सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर-चरचा एवं खैरागढ़ तथा नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़ एवं भोपालपट्टनम शामिल हैं। इसके साथ ही नवगठित नगर पंचायत तमनार और बड़ी करेली में भी आम निर्वाचन कराया जाएगा।

 

आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया जारी

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. संगीता ने नगरीय निकायों के परिसीमन और आरक्षण की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 15 नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा वार्ड पार्षदों के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है।

 

वहीं नवगठित नगर पंचायत तमनार में वार्ड आरक्षण तथा बड़ी करेली में वार्ड परिसीमन और आरक्षण की कार्रवाई प्रगति पर है। विभाग द्वारा दो वार्ड पार्षद पदों पर हुई आकस्मिक रिक्तियों की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई।

 

समय-सीमा में सभी तैयारियां पूरी करने के नर्देश

Chhattisgarh newsबैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव शिखा राजपूत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक शासकीय प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी आम एवं उप निर्वाचन का संचालन समयबद्ध, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

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