*✍️19 दिसम्बर की रात 12 बजे तक प्रत्याशी कर सकेंगे प्रचार-प्रसार✍️*
( RGH NEWS ) मतदान के एक दिन पूर्व कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी
रायगढ़, 18 दिसम्बर2019/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के लिए रायगढ़ जिले के संबंधित नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशी 19 दिसम्बर की रात 12 बजे तक प्रचार-प्रसार कर सकेंगे। जिसमें 19 दिसम्बर के रात 10 बजे तक लाऊडस्पीकर सहित एवं 10 बजे के बाद 12 बजे तक जनसंपर्क के माध्यम से सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार प्रचार कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन दिनांकों को जिसको या जिनको कि उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान किया जाए या उक्त दिनांक या दिनांकों के एक दिन पूर्व कोई सार्वजनिक सभा न बुलायेगा, न करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा।



