RBI Rules :RBI का बड़ा एक्शन, ऑटो डेबिट पर लगेगी लगाम, पैसे कटने से 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट ; पढ़े पूरी खबर।

RBI Rules :अब बैंक खाते से बिना जानकारी पैसे कटने की चिंता काफी हद तक कम होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-मैंडेट से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे ऑटो डेबिट सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बन गया है। इसका फायदा उन करोड़ों ग्राहकों को मिलेगा, जिनके खाते से हर महीने EMI, सब्सक्रिप्शन या बिल अपने आप कटते हैं।
ऑटो पेमेंट से पहले जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन
नए नियमों के मुताबिक, किसी भी ऑटो पेमेंट को शुरू करने से पहले ग्राहक को एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन भी जरूरी रहेगा। यानी अब बिना आपकी मंजूरी कोई भी ऑटो डेबिट एक्टिव नहीं किया जा सकेगा।
हर ट्रांजैक्शन से 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब हर ऑटो पेमेंट से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहक को सूचना दी जाएगी। इस अलर्ट में कंपनी का नाम, भुगतान की राशि, तारीख और अन्य जरूरी जानकारी होगी। इससे अगर कोई गलती या अनचाहा ट्रांजैक्शन हो, तो उसे समय रहते रोका जा सकेगा।
₹15,000 तक पेमेंट पर OTP की जरूरत नहीं
छोटे भुगतानों को आसान बनाने के लिए RBI ने नई लिमिट तय की है। अब ₹15,000 तक के ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए हर बार OTP डालना जरूरी नहीं होगा। वहीं, बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड बिल जैसे जरूरी भुगतानों के लिए यह सीमा ₹1 लाख तक बढ़ा दी गई है।
ई-मैंडेट बदलने या बंद करने की सुविधा
नए नियमों के तहत ग्राहक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने ई-मैंडेट को कभी भी बदल सकता है या पूरी तरह बंद कर सकता है। इससे यूजर्स को अपने पैसों पर पूरा नियंत्रण मिलेगा और अनचाहे पेमेंट से बचाव होगा।
नया कार्ड आने पर भी जारी रहेगा ऑटो पेमेंट
अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड बदल जाता है, तो अब ऑटो पेमेंट दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं होगी। पहले से जुड़े ई-मैंडेट अपने आप नए कार्ड से लिंक हो जाएंगे, जिससे EMI या बिल भुगतान बिना रुकावट जारी रहेंगे।
किन सेवाओं पर लागू होंगे नियम
RBI Rules :ये नए नियम OTT सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम, बिजली-पानी के बिल, EMI और अन्य सभी ऑटो पेमेंट पर लागू होंगे, जो कार्ड, UPI या प्रीपेड माध्यम से किए जाते हैं। हालांकि, FASTag और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के ऑटो रिचार्ज पर यह नियम लागू नहीं होंगे।


