Income Tax Return: 1 अप्रैल 2026 से बदल रहे इनकम टैक्स से जुड़े ये नियम, यहां देखें 7 बड़े बदलाव – RGH NEWS
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Income Tax Return: 1 अप्रैल 2026 से बदल रहे इनकम टैक्स से जुड़े ये नियम, यहां देखें 7 बड़े बदलाव

Income Tax Return:   नए इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है जो कि 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। इसमें टैक्स स्लैब और टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी सरल हो जाएगा। यह नया एक्ट करीब 60 साल पुराने आयकर कानून की स्थान लेगा। इसके साथ ही देशभर में नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए कई चीजें बदल जाएंगी।

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नकम टैक्स से जुड़े 7 बड़े बदलाव

1.इनकम टैक्स भरने के लिए नया फॉर्म 16

आपको बता दें कि नए इनकम टैक्स के अंतर्गत नया ITR फॉर्म जारी होगा, जिसे भरना पहले से सरल होगा और इसकी टर्मिनोलॉजी भी बदल जाएगी। एक अप्रैल से कंपनियां कर्मचारियों को फॉर्म-16 नहीं बल्कि फॉर्म-130 देंगी।

 

2.इनकम टैक्स एक्ट से किराये भत्ते में बदलाव

 

नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने के बाद मकान किराये भत्ते के नियम बदल जाएंगे। देश के बड़े हाई क्लास शहरों में किराये पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के 50 प्रतिशत तक के HRA छूट को क्लेम कर सकेंगे। वहीं छोटे शहरों में रहने वाले सिर्फ 40 प्रतिशत क्लेम कर पाएंगे।

3.इनकम टैक्स एक्ट में बच्चों की शिक्षा और भत्ते

जानकरी के अनुसार नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकारी नौकरीपेशा लोगों को बच्चों के खर्च से जुड़ा भत्ता में वृद्धि होगा। यानी 1 अप्रैल से एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये बढ़कर 3000 रुपये प्रति बच्चा होगा। हॉस्टल अलाउंस भी 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।

 

4.इनकम टैक्स एक्ट में कार यूज के नियम बदले

नए इनकम टैक्स एक्ट में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पर्सनल और ऑफिशियल यूज के लिए उपलब्ध कराई गई मोटर कारों के लिए टैक्स नियम बदल जाएंगे। यदि आप कंपनी या विभाग की कार इस्तेमाल करते हैं या किराये पर कार लेकर किराया-भत्ता क्लेम करते हैं तो एक अप्रैल से इसके लिए नए नियम होंगे।

 

5.घरेलू सेवाओं के इस्तेमाल पर टैक्स के नए नियम

1 अप्रैल 2026 से सफाईकर्मियों, माली या चौकीदार की सेवाएं लेने के बदले दिए गए वेतन पर टैक्स लागू होगा। आउटसोर्स से गैस, बिजली या पानी के लिए पे किया पैसा भी टैक्सेबल अमाउंट होगा। यदि यह सब कंपनी उपलब्ध कराती है तो टैक्स का कैलकुलेशन प्रति यूनिट लागत के आधार पर होगा।

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6.नए एक्ट में नौकरीपेशी लोगों को मील बेनिफिट्स

नए इनकम टैक्स एक्ट के आधार पर नौकरीपेशा लोगों को मील बेनिफिट्स होंगे। अब कंपनी से मिलने वाले मील कार्ड या गिफ्ट वाउचर पर टैक्स की छूट की सीमा 50 रुपये प्रति मील से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील हो जाएगी। एक कर्मचारी सालाना करीब 1 लाख रुपये तक का मील बेनिफिट टैक्स-फ्री ले सकता है।

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7.एक्सीडेंट क्लेम श्योरेंस ट्रिब्यूनल से मंजूरी होगा

नए आयकर कानून में हादसे के बाद क्लेम किए गया इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वीकार हो जाएगा तो वह इनकम टैक्स से फ्री होगा। अपीलीय अथॉरिटी के सामने अपील करने की समय अवधि के लिए पैनल्टी की रकम पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फॉरेन टूर पैकेज पर टैक्स कलेक्शन (TCS) की दर 5% और 20% से घटाकर 2% कर दी गई है।

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