OBC Reservation in Government Jobs: सरकारी नौकरियों में OBC के लिए 27% आरक्षण बरकरार, सरकार ने लोकसभा में बताया

OBC Reservation in Government Jobs केंद्र सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आरक्षण नीति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 8.9.1993 तारीख के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) और समय-समय पर जारी दूसरे निर्देशों के माध्यम से एक आरक्षण नीति है, जिसके तहत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 27 प्रतिशत रिक्त पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं।’’
वर्मा ने कहा कि मंत्रालय ‘पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया’ (पीएम-यशस्वी) के तहत ओबीसी समुदाय की भलाई के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, स्कूलों और कॉलेजों में शीर्ष स्तर की शिक्षा और ओबीसी समुदाय के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास बनाना शामिल है।
केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को कितना आरक्षण मिलता है?
उत्तर: केंद्र सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
प्रश्न 2: ओबीसी आरक्षण नीति को कौन लागू करता है?
उत्तर: केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) लागू करता है और समय-समय पर इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।


