Bank Account Rule Change: आज से बैंक खातों के लिए बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, आपकी जेब पर सीधा प्रभाव
Bank Account Rule Change: देश के करोड़ों आम लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। ये खबर, आप सभी से जुड़ी हुई है क्योंकि ये खबर सीधे-सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है। आज यानी, 1 नवंबर से बैंक खातों से जुड़ा एक अहम नियम बदल गया है। 1 नवंबर, 2025 से बैंक ग्राहक अपने खाते के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। इतना ही नहीं, आप प्रत्येक नॉमिनी के लिए ये भी तय कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी हिस्सेदारी देनी है। इस नए नियम का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, समान और प्रभावी बनाना है।
आज से लागू हुआ नया सिस्टम
वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने 23 अक्टूबर को एक बयान में कहा था कि नया सिस्टम 1 नवंबर, 2025 से लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत बैंक खातों में व्यक्तियों के नॉमिनेशन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर से प्रभाव में आएंगे। बताते चलें कि ये अधिनियम 15 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 सहित 5 कानूनों में कुल 19 संशोधन किए गए हैं।
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अधिकतम 4 लोगों को बनाया जा सकता है नॉमिनी
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन संशोधनों के अनुरूप बैंक ग्राहक अपने खातों में एक साथ या क्रमवार ढंग से अधिकतम 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे खाताधारक या उनके वैध उत्तराधिकारियों को दावा निपटान में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा, ‘‘अकाउंट नॉमिनेशन के प्रोसेस में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राहक प्रत्येक नॉमिनी का हिस्सा या प्रतिशत भी निर्धारित कर सकेंगे, ताकि कुल हिस्सेदारी 100 प्रतिशत हो और किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश न रहे।’’
बैंक लॉकर के लिए अलग नियम
Bank Account Rule Changeबैंक में सुरक्षित रखी वस्तुओं और लॉकर के लिए सिर्फ क्रमवार नामांकन की ही मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि एक नॉमिनी के निधन के बाद ही अगले नॉमिनी का अधिकार प्राप्त करेगा। मंत्रालय ने कहा था, ‘‘इन प्रावधानों से बैंक जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के हिसाब से नॉमिनी बनाने में लचीलापन मिलेगा। सरकार ने इससे पहले 29 जुलाई, 2025 को जारी अधिसूचना में कहा था कि अधिनियम की कुछ धाराएं (धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 और 20) 1 अगस्त से प्रभावी हो चुकी हैं।



