
PF withdrawal पहली दफा घर खरीदने की तैयारी कर रहे नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। EPFO ने अपने निकासी के नियम में बदलाव किया है। इसके बाद घर खरीदने के लिए पीएफ से ज्यादा रकम निकालना आसान हो गया है। आपको बता दें कि अब EPFO सदस्य अपने PF खाता खोलने के 3 साल बाद घर खरीदने के लिए पीएफ पैसे का इस्तेमाल कर कते हैं। आपको बता दें कि EPF स्कीम के 1952 में नया जोड़ा गया पैरा 68-BD, EPFO अंशधारकों को EPFO खाते में जमा राशि का 90% तक निकालने की अनुमति देता है। इस 90% निकासी राशि का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट या EMI भुगतान के लिए किया जा सकता है। पहले, EPFO सदस्यों को 5 साल बाद पैसे निकालने की अनुमति थी।
ईपीएफओ से पैसा निकालना अब आसान
ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैरा 68-बीडी के नियमों में बदलाव के बाद, ईपीएफओ अंशधारकों के पास अब अपने पैसे के इस्तेमाल करने के लिए कई विकल्प मिल गए हैं। नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव, खाता खोलने के 3 साल बाद धन निकासी की अनुमति। हालांकि, घर खरीदने के लिए निकासी की सुविधा किसी सदस्य को जीवन में केवल एक बार ही दी जाती है। एक्सपर्ट का कहना है कि ईपीएफओ का यह बदलाव घर का सपना देख रहे लाखों नौकरीपेशा की मदद करेगा। वे अपने पीएफ से पैसा निकालकर घर का डाउनपेमेंट कर पाएंगे और घर खरीद पाएंगे। इससे उनका घर खरीदने का सपना भी पूरा होगा। इसका असर रियल एस्टेट मार्केट पर दिखाई देगा। घरों की मांग बढ़ेगी।
राहत भी पीएफ अकाउंट होल्डर को मिली
ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ी: पहले 1 लाख रुपये तक के दावे स्वतः निपटाए जाते थे। अब यह सीमा ₹5 लाख कर दी गई है। ।
क्लेम प्रक्रिया हुई आसान: पहले 27 डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन की जरूरत होती थी, अब केवल 18 मापदंडों पर ही क्लेम निपटाए जाएंगे। अब 95% मामलों में 3-4 दिन में क्लेम का निपटान हो रहा है।
PF withdrawal के देशभर में करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। यह संगठन लगातार बढ़ रहा है। देशभर में फैले अपने 147 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से EPFO हर महीने 10 से 12 लाख नए सदस्य जोड़ रहा है।