छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड का एक्शन, अब किरायेदारों को सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से देना होगा पैसा…

Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में वक्फ संपत्तियों (Waqf Properties) से जुड़ा बड़ा कदम सामने आया है। लंबे समय से किराया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड (Chhattisgarh Waqf Board) अब एक्शन मोड में आ चुका है।

 

बिलासपुर (Bilaspur) जिले के चाटापारा (Chatapara) इलाके में स्थित वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए 42 किरायेदारों को अब सरकारी गाइडलाइन के अनुसार नया किराया देना होगा।

 

किराया न देने वालों पर होगी कार्रवाई

वक्फ बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो लोग सालों से वक्फ संपत्तियों पर रह रहे हैं और किराया नहीं दे रहे हैं, उन्हें चार किस्तों में बकाया चुकाने का निर्देश दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी किरायेदारों को नए किराया दर पर रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट कराने को कहा गया है। यदि वे तय समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

 

बिलासपुर में सबसे अधिक वक्फ संपत्ति

वक्फ बोर्ड के पास छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा संपत्ति बिलासपुर जिले में है। यहां की कई प्राइम लोकेशन पर वक्फ की जमीन और इमारतें हैं, जिनसे पर्याप्त आय नहीं हो पा रही थी।

 

पहले इन संपत्तियों से हर महीने सिर्फ 23,000 रुपये की आमदनी होती थी, लेकिन वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज (Dr. Saleem Raj) के अनुसार, अब यह बढ़कर 5 लाख 40 हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

 

डॉ. सलीम राज बोले- अब गरीब मुसलमानों की तरक्की होगी

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने स्पष्ट किया कि नया वक्फ कानून (New Waqf Bill) मुसलमानों की तरक्की के लिए बनाया गया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से बोर्ड की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इसका सीधा लाभ गरीब मुसलमानों (Poor Muslims) को मिलेगा।

 

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नए एग्रीमेंट के तहत पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी

Chhattisgarh Newsबोर्ड ने सभी किरायेदारों से पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नया एग्रीमेंट साइन कराया है। अब सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा ताकि आने वाले समय में कोई विवाद न हो।

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