UP News: UP सरकार ने दुकान खोलने के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब मकान मालिकों को हर तरह के शोषण से मिलेगी मुक्ति
UP News: उत्तरप्रदेश सरकार कि और से अब घर में दुकान खोलने वालों को हर तरह के शोषण से राहत मिल सकती है। क्योंकि राज्य सरकार 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक सहित अन्य तरह की गतिविधियों (मिश्रित भू-उपयोग) की अनुमति देने जा रही है। 45 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर अब गगनचुंबी बहुमंजिला भवन बनाया जा सकेगा। प्रस्तावित उपविधि के माध्यम से सरकार भूखंड स्वामियों को आवासीय से लेकन अन्य उपयोग के भवन निर्माण के लिए तमाम तरह की सहूलियत देने जा रही है।
इसी तरह गांव के सात मीटर चौड़े मार्ग पर भी अब उद्योगों को लगाया जा सकेगा। कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार जहां भू-आच्छादन व एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को भी बढ़ा रही है वहीं सेटबैक के मानको को बदलकर कम कर रही है।
प्रमुख बिंदुओ में विस्तार से देखे
- गांव में सात मीटर चौड़े मार्ग पर भी अब लगाए जा सकेंगे उद्योग
- 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय व 30 वर्गमी. के व्यावसायिक भूखंड के लिए न पास कराना होगा मानचित्र
- भूखंड पर ज्यादा निर्माण के लिए भू-आच्छादन व एफएआर को बढ़ाया गया, कम किया गया सेटबैक
- भवन उपविधि का ड्राफ्ट जारी, 15 दिनों में दे सकते हैं सुझाव, दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
- आपत्तियां-सुझाव निस्तारित कर मई में कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगी उपविधि

नए सिरे से भवन उपविधि 2025-
शहरी क्षेत्र में बढ़ती आबादी को देखते हुए आवासीय सहित अन्य गतिविधियों के लिए कम जमीन पर अधिक निर्माण सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य सरकार ने 17 वर्ष पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के स्थान पर नए सिरे से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को तैयार किया है।
नए सिरे से भवन उपविधि बनाने के लिए शासन स्तर से गठित समिति ने दूसरे राज्यों की भवन उपविधियों का अध्ययन करने के बाद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को तैयार किया है।
भवन उपविधि-2025 के ड्राफ्ट को अंतिम रूप
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी गुरुप्रसाद ने बताया कि भवन उपविधि-2025 के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया। आवास विभाग का भी दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल यानि मंगलवार को हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्तावित उपविधि पर 16अप्रैल यानि आज बुधवार से सुझाव व आपत्तियां मांगी जाएंगी।



