Contract Employees Regularization Order: संविदा कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला,जाने डिटेल्स
Contract Employees Regularization Order नैनीताल: नियमितीकरण की बाट जोह रहे संविदा और अनियमित कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऐसा फैसला लिया है, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। हाईकोर्ट ने संविदा और अनियमित कर्मचारियों के लिए ऐसा फैसला लिया है जो उन्हें उम्र भर की खुशियां दे सकती है। जी हां हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि कर्मचारियों के नियमितीकरण से पहले उन्हें पेंशन और अन्य देयकों के प्रयोजनों के लिए जोड़ा जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने पहले ही संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार को आदेश दिया था, जिस पर सरकार अभी मंथन कर रही है।
Contract Employees Regularization Order दरअसल सर्वोच्च न्यायालय और उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते याचिका लगाई गई थी कि उन्हें पेंशन और ग्रेच्यूटी जैसे प्रावधानों को लाभ मिलना चाहिए। वन विभाग के विनियमित दैनिक वेतन कर्मी सुरेश कंडवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह वर्ष 2011 की नियमावली के तहत विनियमित सेवा में आ गया था और उसकी विनियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं को पेंशन के प्रयोजनों के लिए गिना जाना चाहिए।