GST Return : देश के छोटे व्यापारियों को वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने अब 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे टैक्सपेयर्स को फॉर्म जीएसटीआर-9 भरने से छूट दे दी है. इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता है. सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-9 दाखिल करना होता है. अब छोटे व्यापारियों को यह फार्म नहीं भरना होगा.
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वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर एक ट्वीट कर किया है. वित्त मंत्रालय ने इस फैसले के रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 32/2023-CT का हवाला दिया है. ये नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था.
5 साल में 65 फीसदी बढ़ी जीएसटी दाखिल करने वालों की संख्या
GST Return : देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में 65 फीसदी का इजाफा हुआ है. अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. जीएसटी के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या अब बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी. बता दें देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) जुलाई 2017 में लागू हुआ था.