मनोरंजन

*✍️अब कार या बाइक मे नही लागई ये चीज तो देना पडेगा जुर्माना…*

RGHNEWS नई दिल्ली: अगर आप कार या टू व्हीलर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सैर का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. शुक्रवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है. इसके तहत अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगी. जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर होना अब अनिवार्य होगा. ऐसा न होने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया आदेश
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि, ‘अधिकतर टू व्हीलर में साइड मिरर नहीं होते हैं. जबकि कुछ लोग जानबूझकर मिरर निकाल देते हैं. जिससे ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. वहीं कार में पीछे की बैठना वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है. जो लोगों में जागरूकता की कमी का एहसास दिलाता है. किसी बड़े एक्सीडेंट में इसी छोटी लापरवाही के चलते पैसेंजर की मौत तक हो जाती है. विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि टू व्हीलर में साइट मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा.

ख़बर शेयर करें:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button