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*✍️अगर कोरोना से हो गयी है मौत तो लाखों वर्कर्स को मिलेगी राहत….माँ,पत्नी,बेटा,बेटी सभी को मिलेगा पेंशन…*

सरकार ने कोरोना क्राइसिस के बीच में कई तरह की राहत का ऐलान किया है. पिछले दिनों सरकार ने ESIC पेंशन को लेकर नियमों में बदलाव किया था. लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि अगर किसी वर्कर की मौत कोरोना के कारण होती है और वह ESIC के अंतर्गत कवर है तो उसे ईएसआईसी पेंशन का लाभ मिलेगा. हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी शामिल की गई हैं. आइए इस नियम के बारे में जानते हैं.

ESIC scheme के तहत जो लोग जुड़े हैं, उनके परिवार को कोरोना संकट के समय सहयोग देने के मकसद से नियम में यह तात्कालिक बदलाव किया गया है. नया नियम 24 मार्च 2020 से लागू किया गया है और अगले दो साल यानी 24 मार्च 2022 तक लागू रहेगा.

ESIC Pension का किस तरह फायदा मिलेगा उससे पहले जरूरी शर्तों के बारे में जान लेते हैं. पहला एलिजिबिलिटी कंडिशन ये है कि इंश्योर्ड पर्सन (IP) का ईएसआईसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कोविड डिटेक्ट होने के कम से कम तीन महीने पहले का होना चाहिए. दूसरा कंडिशन ये है कि इंश्योर्ड पर्सन की मौत से एक साल पहले में उसका कंट्रीब्यूशन कम से कम 78 दिनों का होना चाहिए. अगर दोनों कंडिशन पूरा होता है तो पीड़ित परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा.

कितनी मिलेगी पेंशन?

ESIC Pension Scheme के तहत ऐवरेज डेली वेज का 90 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगी. अगर किसी वर्कर का ऐवरेज वेज 20 हजार रुपए है तो उसके परिवार को पेंशन और सहायता के रूप में कुल 18000 रुपए हर महीने मिलेगी. ऐवरेज वेज निकालने को लेकर भी नियम दिया गया है. हर वित्त वर्ष में दो कंट्रीब्यूशन पीरियड आता है. पहला कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल से सितंबर के बीच होता है. दूसरा कंट्रीब्यूशन पीरियड अक्टूबर से मार्च के बीच होता है. अप्रैल-सितंबर कंट्रीब्यूशन पीरियड के लिए आने वाले साल का जनवरी-जून तक का पीरियड बेनिफिट पीरियड कहलाता है. उसी तरह अक्टूबर-मार्च कंट्रीब्यूशन पीरियड के लिए उस साल का जुलाई से दिसंबर बेनिफिट पीरियड कहलाता है. IP के लिए पिछले कंट्रीब्यूशन पीरियड की ऐवरेज सैलरी है पेंशन का आधार होगा.

किसे-किसे मिलता है पेंशन का लाभ?

अगर इंश्योर्ड पर्सन मैरिड था तो उसकी पेंशन पत्नी, मां, बेटा और बेटी के बीच बंट जाएगी. पत्नी को पेंशन रेट का 60 फीसदी लाइफ टाइम मिलेगा. मां को पेंशन रेट का 40 फीसदी पूरी लाइफ मिलेगा. बेटे को पेंशन रेट का 40 फीसदी उसके 25 साल पूरा होने तक मिलेगा जबकि बेटी को तब तक पेंशन का लाभ मिलेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है.

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