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वित्त मंत्री ने दी बड़ी जानकारी, क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा?

GST Council Meeting: जीएसटी परिषद (GST Council) ने स्पष्ट कर दिया है कि कॉरपोरेट जगत द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. हालांकि, निदेशक के कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी देने पर कोई कर नहीं लगेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता और राज्यों के समकक्षों वाली परिषद ने शीरे पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया.

ENA को मिली जीएसटी से छूट

बैठक में मानव उपभोग के लिए एल्कोहल पर कर लगाने का अधिकार भी राज्यों को सौंप दिया. ऐसे में मानव उपभोग वाले अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (ENA) को जीएसटी से छूट दी जाएगी, जबकि औद्योगिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले ईएनए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा.

शीरे पर घट गया जीएसटी

सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि शीरे पर जीएसटी में कटौती से गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा. उन्होंने कहा है कि परिषद और हम सभी को लगता है कि इससे पशु चारा बनाने की लागत में भी कमी आएगी, जो बड़ी बात होगी.

राजस्व सचिव ने कही ये बात

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राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि परिषद ने निर्णय लिया है कि जब कोई निदेशक किसी कंपनी को कॉरपोरेट गारंटी देगा, तो सेवा का मूल्य शून्य माना जाएगा और इसलिए उस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा.

कॉरपोरेट गारंटी पर 18 प्रतिशत जीएसटी

उन्होंने आगे कहा, ‘जब कोई कंपनी अपनी सहायक इकाई को कॉरपोरेट गारंटी देगी, तो यह माना जाएगा कि सेवा का मूल्य कॉरपोरेट गारंटी का एक प्रतिशत है. इसलिए, कुल राशि के एक प्रतिशत पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.’

मोटे अनाज पर 5 प्रतिशत जीएसटी

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परिषद ने लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया. आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी लागू होगा. ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों और उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

GSTAT के अध्यक्ष की आयु सीमा बढ़ी

GST Council Meeting  इसके अलावा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया. इसके तहत जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी. इससे पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी.

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