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देश

रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज पर केंद्र सरकार की सख्ती,उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ NRAI की हुई बैठक

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) ने गुरुवार को रेस्टोरेंट द्वारा लगाए गए सर्विस चार्ज को अवैध बताया और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरएआई (NRAI) से इस तुरंत रोकने के लिए कहा.

इसने कहा कि सर्विस चार्ज लगाने से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को यह जानकारी दी.

सरकार इसको लेकर ला सकती है कानून

सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि इस लेवी से जुड़ी कोई लीगल सैंगक्टिटी नहीं है जो उपभोक्ताओं से ली जाती है और सरकार इस बारे में एक लीगल फॉर्म्यूलैशन के साथ आएगी. रेस्टोरेंट के लिए लीगल फॉर्म्यूलैशन बाध्यकारी होगा.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ NRAI की हुई बैठक

उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मंत्रालय ने 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक बैठक निर्धारित की थी. गुरुवार को हुई बैठक में रेस्टोरेंट द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई. रेस्टोरेंट आमतौर पर कुल बिल पर 10 फीसदी सर्विस चार्ज लेते हैं.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में बैठक बुलाते हुए एक बयान में कहा था, “उपभोक्ता मामलों के विभाग (DoCA) द्वारा कई मीडिया रिपोर्टों के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर दर्ज की गई शिकायतों पर ध्यान देने के परिणामस्वरूप बैठक आयोजित की जा रही है.”

DoCA सचिव ने एनआरएआई को लिखा था पत्र

हाल ही में एनआरएआई को लिखे पत्र में, उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा था कि रेस्टोरेंट डिफॉल्ट रूप से उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, भले ही इस तरह के किसी भी चार्ज का कलेक्शन स्वैच्छिक और उपभोक्ताओं के विवेक पर है और कानून के अनुसार अनिवार्य नहीं है.

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