आज से हमेशा के लिए इस बैंक पर लग जाएंगे ताले, RBI ने बंद करने का दिया आदेश
आरबीआई के आदेश के बाद क्या होगा
आरबीआई के नोटिस के मुताबिक, बैंक 22 सितंबर से अपना कारोबार करना बंद कर देगा. ऐसे में ग्राहक ना तो पैसा जमा कर पाएंगे और ना ही पैसा निकाल पाएंगे. आरबीआई के मुताबिक, ये हैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है. इसके अलावा ये बैंक धारा 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है.
डिपॉजिटर्स के पैसों का क्या होगा?
18 मई 2022 तक DICGC पहले ही 700.44 करोड़ रुपए कुल इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स को भुगतान कर चुका हैं. इसके अलावा इस बैंक के ग्राहकों को आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के जरिए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा. आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त राशि नहीं है कि वो बैंक के ग्राहकों को पूरी राशि भुगतान कर सके.
हाल ही में इन बैंकों पर लगाया था जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कर्मचारी सहकारी बैंक, कैलासपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इसके साथ ही दारुस्सलाम सहकारी शहरी बैंक, हैदराबाद, तेलंगाना पर 10 लाख रुपये और ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नंबर एफ 1647, ओट्टापलम, पलक्कड़ जिला, केरल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
today bank open or not इसके अलावा नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गांधी नगर, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश और काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश पर भी 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा, केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक, केंद्रपाड़ा पर 1 लाख रुपये और राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.