RGH NEWS प्रशांत तिवारी रायपुर कोरोना संकट में कर्मचारियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। DA के बाद कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर भी रोक लगा दी गयी है। इस बाबत राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर राजस्व में आयी कमी को लेकर खर्च में कटौती का बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने नयी नियुक्ति पर अप्रत्यक्ष तौर पर रोक लगा दी है।
भर्ती के लिए लेनी होगी अनुमति
राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी किया है कि PSC की भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर तमाम पदों पर सीधी भर्ती के लिए अब वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति पहले मिली भी थी, लेकिन उनकी ज्वाइंनिंग नहीं हुई थी, उनके लिए अब वित्त की अनुमति जरूरी होगी। वित्त विभाग को पूर्व खर्च का प्रस्ताव और उसकी जरूरत की जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा।
वेतन वृद्धि पर रोक लगी
राज्य सरकार ने बड़ा निर्देश देते हुए कर्मचारियों व अधिकारियों के इंक्रीमेंट पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि सभी शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 के इंक्रीमेंट में रोक लगा दी गयी है। ये आदेश आगामी आदेश तक जारी रहेगी। हालांकि 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत होने वाले शासकीय कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होगा।
गाड़ी की खरीदी पर लगी रोक
वित्तीय वर्ष 2020-21 में नयी गाड़ियों की खरीदी पर भी राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। खरीदी के लिए विभाग की अनुमति लेनी होगी।
ट्रांसफर पर भी लगी रोक
हालांकि स्थानांतरण नीति के तहत फिलहाल ट्रांसफर पर रोक है। ऐसे में ट्रांसफर सिर्फ आपसी कार्डिनेशन के आधार पर ही अब किया जायेगा। ट्रांसफर की वजह से होने वाले वित्तीय भार को देखते हुए कम से कम ट्रांसफर का आदेश दिया गया है। वहीं स्वयं के खर्च पर ही ट्रांसफर की अनुमति दी जायेगी।
शासकीय अफसरों के टूर पर रोक
राज्य सरकार ने अधिकारियों के विदेश दौरे पर पूरी तरफ से प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों के बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा व फर्स्ट क्लास ट्रेन सफर पर भी बैन रहेगा। वहीं शासकीय भ्रमण को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है।
बैठक, कांफ्रेंस व सेमीनार बड़े पैमाने पर नहीं होगी
राज्य सरकार ने कम से कम कांफ्रेंस, बैठकें व सेमीनार के निर्देश दिये हैं। आयोजन के बड़े होटल में कराने पर रोक लगा दी गयी है, वहीं ज्यादा से ज्यादा कांफ्रेंस व मीटिंग को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये करने के निर्देश दिये गये हैं। विदेश में शासकीय खर्चे पर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण व सेमिनार पर भी रोक लगा दी गयी है।