रायगढ़

*✍️9 दिन के लिए राज्य सरकार ने जनता कर्फ्यू को रखा बरकरार✍️*

RGH NEWS प्रशांत तिवारी नोवेल कोरोना वायरस जो कि एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। शासन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संपर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। इसी के मद्देनजर लोगों के मूवमेंट को कम से कम रखने के लिए कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने शासन द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में जारी आदेश तथा इसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। इस दौरान स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कई विभिन्न संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया है।
जिनमे मेडिकल संस्थायें एवं मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पेयजल सुविधाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक सहित अत्यावश्यक सेवाएं (आदेश दिनांक 20 मार्च 2020 के पैरा 2 में उल्लेखित) को छोड़कर (जिनमें एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे) अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रखने (लॉक डाऊन) हेतु एतद द्वारा आदेशित किया जाता है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45)की धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश संपूर्ण रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावशील रहेगा।

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