रायगढ़

*✍️यह कैसी है राहत श्रीमान जी ? निर्माण कार्य के साथ इलेक्ट्रिशियन,प्लंबर,ठेकेदार मजदूरों को छूट,पर नहीं खुलेगी दुकाने पढ़ें पूरी खबर ✍️*

 
RGH NEWS प्रशांत तिवारी लाकडाउन के 26 दिन बाद की सुबह राहत की खबर लेकर आई है एक ऐसा वर्ग जिन्हें रोजगार नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक समस्याएं आने लगी थी उस श्रमिक वर्ग को रोजगार मिलेगा । प्लंबर,कारपेंटर भवन बनाने वाले ठेकेदार व मजदूर इलेक्ट्रीशियन,गारमेंट ,ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों को भवन बनाने एवं नहरों की लाइन कार्य शुरू करने की छूट दी जा रही है पर दूसरी बड़ी समस्या यह है *कि जिन क्षेत्रों में इन्हें काम करने की छूट दी जा रही है उनसे संबंधित दुकानों पर से पहरा नहीं हटा है,निर्माण कार्य से सम्बंधित छड़, सीमेंट,गिट्टी,रेती समेत वह सभी दुकानें बंद रहेगी काम कराने वाले को सामान ही नहीं मिल सकेगा तो यह काम को शुरू कैसे करेंगे और इस तरह फिर यह श्रमिक वर्ग काम करने वाले क्या करेंगे*
*राहत के बीच मुसीबत भी की सामान लाएंगे कहां से*
सरकार ने छड़ सीमेंट बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है तो निर्माण कार्य कैसे होंगे हार्डवेयर की दुकानें बंद रहेगी तो घर बनाने के लिए जरूरी तार, काँटा, खिला ,नट बोल्ट, जी आई तार समेत कई समान कहां से मिलेंगे इसी प्रकार प्लंबर का काम शुरू होगा किंतु उसे नल फिटिंग का सामान कहां से मिलेगा ऐसी स्थिति में घरों में टॉयलेट फिटिंग करने के लिए पाइप लाइन नही बिछाई जा सकेगी सीट नहीं बैठ सकेगा छड़, सीमेंट, गिट्टी ,रेती का परिवहन बंद है तो फिर काम कहां से शुरुआत होगी
देशभर में कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर यह है कि हमारा जिला ग्रीन जिला में है क्योंकि यहां कोरोना के एक भी पॉजीटिव केस नहीं मिले हैं इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने की है लिहाजा कोरोनो के चलते लाकडाउन में लोगों को राहत मिलेगी 1 माह से थमे हुए जिले के लोगों को 20 अप्रैल से रोजगार निर्माण कार्य एवं आने और जाने सहित कई तरह की छूट मिलेगी इस दौरान मास्क लगाना जरूरी रहेगा किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या छूट रहेगी उसका असर तो दो से तीन दिन बाद ही दिखेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से जुड़े काम शुरु होंगे इसके लिए शर्त यह रहेगी कि कार्यस्थल में सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा,कार्यस्थल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दो पारियों के बीच 1 घंटे का अंतराल रहेगा गाइडलाइन के अनुसार यहां भी लोगों को राहत मिलेगी फिलहाल जिन दुकानों को अति आवश्यक सेवा में रखा गया है उनके लिए समय तय किया गया है।
लाकडाउन के दौरान यह संस्थाएं खुलेगी,लोगों को मिलेगी यह सुविधाएं
स्वास्थ्य-अस्पताल,नर्सिंग होम, क्लीनिक,टेलीमेडिसिन सुविधाएं लैब व अन्य
कृषि-मनरेगा कार्य,खेती कृषि से संबंधित एजेंसियां,कृषि उपज मंडी, कृषि संबंधित दुकाने
मछली पालन-मत्स्य उत्पादन प्रसंस्करण केंद्र ,विक्रय केंद्र
पशुपालन,दूध उत्पादन पैकेजिंग बिक्री 50% कर्मियों के साथ गौशाला बैंक-बैंकों की शाखाएं,सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाएं,बीमा कंपनियां सहकारी ऋण सोसायटी या सामाजिक क्षेत्र दिव्यांगों की संस्थाएं केयर होम,किशोर,गृह पेंशन ईपीएफओ संस्थान,आंगनवाड़ी का संचालन,पब्लिक सेक्टर,गैस रिफायनिंग परिवहन वितरण भंडारण पेट्रोल डीजल की सुविधा डाक सेवक किराना दुकान
परिवहन-राज्य व अंतराल परिवहन लोडिंग अनलोडिंग पार्सल ट्रेन हाईवे के ढाबे रिपेयरिंग दुकान उद्योग मजदूरों को फैक्ट्री में रखना होगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू होंगे पैकेजिंग मैटेरियल वाले उद्योग निर्माण कार्य सड़क निर्माण सिंचाई परियोजना भवन निर्माण दूरसंचार।
ई-कॉमर्स को दी गई अनुमति वापस ली लेकिन स्थानीय कारोबारियों को फिलहाल राहत नहीं
केंद्र सरकार ने पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को कपड़े, स्टेशनरी,एसी फ्रिज ,कूलर ,मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की होम डिलीवरी की इजाजत दी थी इसका स्थानीय व्यापारियों ने हर जगह विरोध किया था ।रविवार को गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनी आवश्यक जरूरी सामान की बिक्री ही कर सकती है।
इन बातों का रखना होगा ख्याल  समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर चेहरा ढकना अनिवार्य होगा
कोई भी दुकानदार अथवा प्रबंधक 5 से अधिक की संख्या में व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने देंगे सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर अर्थदंड आरोपित किया जाएगा
सभी प्रकार की शराब, गुटका पान मसाला तंबाकू आदि की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी कार्य स्थलों पर टेम्प्रेचर स्क्रीन की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा चुनौती।
चुनौती-बाहर से कोई संक्रमित जिले में घुस ना पाए* जिले में 27 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है इसमें कोरोना के खतरे से बाहर हैं लेकिन आगे ट्रांसपोर्टेशन चालू होने के बाद बाहर से आने वाले लोगों से संक्रमण न फैले यह बड़ी चुनौती होंगी।

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