RGH NEWS प्रशांत तिवारी रायगढ़, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने जिले में किसी भी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा व जुलूस आदि को जनहित के लिए 5 अप्रैल 2020 तक प्रतिबंधित किया है। यदि किसी परिस्थिति में धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा व जुलूस आदि की आवश्यकता हो तो कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है।
अनुविभाग, तहसील, विकासखण्ड स्तर में धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा, जुलूस आदि की आवश्यकता हो तो इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करते हुए कलेक्टर की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही नियत किया जाएगा।