रायगढ़

*✍️कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए धारा 144 लागू, राज्य सरकार पूरी तरह मुस्तैद, जनता से सहयोग की अपेक्षा✍️*

 
 
RGH NEWS प्रशांत तिवारी रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है ।माल ,ठेले खोमचे जहाँ लोगो की भीड़ हो जाती है तथा खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं,उंन्हे भी बंद कर दिया गया है। कोरोना को लेकर फेक न्यूज भ्रामक प्रचार प्रसार रोकने के लिए भी सख्त चेतावनी दी गई है।
विश्व में महामारी का रूप अख्तियार कर चुके कोरोना वायरस के छत्तीसगढ़ में एक पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन अब सख्त हो गई है ।जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिला एवं स्वास्थ्य विभाग इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है ।इससे लोंगो को डरने व चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है ताकि लोग 5 या उससे अधिक इक्ट्ठा न हो ,रैली जुलूस या सार्वजनिक अनुष्ठान जिसमें भीड़ जमा हो सकता है उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है ।दुकानों पर अंदर में जाकर खरीददारी को भी रोक लगा दी है।अंतरराज्यीय बस सेवा भी रायगढ़ जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक शहर से दूसरे शहर के लिए चलने वाले खास परिस्थितियों में ही परिचालन हो सकेगी ।कलेक्टर ने जिले वासियों से अपील की है कि प्रशासन का साथ दे । स्वच्छ रहे ,साबुन से हाथ धुलाई करे तथा सतर्कता बरतें । मास्क व सेनेटाइजर की जमाखोरी को लेकर कलेक्टर ने कहा कि इस पर प्रशासन नजर रखे हुए हैं तथा छापेमारी भी की जाएगी।

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