रायगढ़

*✍️रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय से जारी की राशन,फल व सब्जियों की निर्धारित दर,ज्यादा राशि लेने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही✍️*




कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने रायगढ़ में कोरोना वायरस (कोविड-19)के रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन की अवधि में जिले के आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए मूलभूत सुविधा के तहत फल, हरी सब्जी एवं राशन सामग्री निर्धारित प्रतिकिलो की दर पर कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ से प्राप्त सुझाव अनुसार घोषित किया है। दुकानदारों को फल, हरी सब्जी एवं राशन सामग्री विक्रय हेतु दुकानों में लोगों के बीच न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाकर विक्रय का कार्य करना होगा तथा दुकानों में एक समय में 5 से अधिक लोगों की भीड़ न लगाये।
किराना सामग्री की दरें प्रति किलो ग्राम के अनुसार से
चावल (सरना) 20-24, चावल (एचएमटी) 30-35, चावल (बीपीटी)28 से 35, अरहर दाल (उत्तम)90-100, अरहर दाल (मध्यम)70-80, मसूर दाल 60-65, उड़द दाल 80-90, मूंग दाल 90-100, चना दाल 60-65, शक्कर 38-40, चायपत्ती प्रिंट रेट, आटा (उत्तम)30-35, आटा (मध्यम)28 से 30, मैदा 32-35, सूजी 35-40, तेल (रिफाईन)90-100, तेल (सोयाबीन)90-100, तेल सनफ्लावर 105-110, तेल सरसो 110-120, पोहा 35-40, देशी चना 50-55, बेसन 70-80, नमक 10-20, आलू 20-25, प्याज 25-30, लहसून 80-100 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है।
सब्जी की दरें प्रति किलो ग्राम के अनुसार से
टमाटर 20-25, भिंडी 30-40, कटहल 30-40, मुनगा 40-50, पत्ता गोभी 25-30, लौकी 18-20, बरबटी 30-40, फूल गोभी 35-40, कददू 20-25, ग्वारफल्ली 35-40, कुन्दरू 25-30, मिर्ची हरा 35-40, हरा धनिया 100-110, बैगन 10-15, करेला 35-40, अदरक 70-75 एवं खीरा 15-20 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है।
फल की दरें प्रति किलो ग्राम के अनुसार से
अंगूर 80-100, सेव 100-120, मूसबी 50-60, संतरा 50-60, अनार 100-110, केला 35-50 रुपए प्रति दर्जन, दूध 40-45 रुपए प्रति लीटर एवं दही 80-90 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है।
उपरोक्त सामग्रियों का दर फुटकर विक्रेता हेतु खुले सामान के लिए है। ब्रान्डेड कंपनी की सामग्रियों में प्रिंट रेट दर ही लागू होगा। समस्त थोक व्यापारी मूल्य एवं स्टाक सूची का अपने संस्थानों में अनिवार्य रूप से चस्पा करेंगे एवं बिल सहित फूटकर विक्रेता को वस्तु का विक्रय करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं जमाखोरी करते पाये जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
 

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