दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के लिए संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश
रायगढ़। (RGH NEWS ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 में दिव्यांगजनों के साथ दुव्र्यवहार के लिए दण्डनीय प्रावधानों के संदर्भ में प्रचार-प्रसार करने हेतु आदेश पारित किया गया है।
कलेक्टर श्री यशवत कुमार ने जिले के समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को जो दिव्यांगजन के निरंतर संपर्क में आते है उनके संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके आत्म गौरव के संरक्षण हेतु जिले में प्रचार-प्रसार के समन्वय से निरंतर कार्यशाला आयोजित करते हुए समय-सीमा में कार्य योजनाओं को तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कहा है। जिले के समस्त विभाग कार्ययोजना तैयार कर समाज कल्याण विभाग के समन्वय से प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं प्रचार-प्रसार का कार्य सुनिश्चित करें।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के लिए जिला स्तरीय, खण्ड स्तरीय तथा ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके तहत कलेक्टोरेट सभाकक्ष में टीएल बैठक में जिला स्तरीय समस्त विभागों के अधिकारीगण के लिए, जनपद पंचायत के सभाकक्ष में खण्ड स्तरीय बैठक में खण्ड स्तरीय समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिए तथा ग्राम पंचायत भवन के ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी-कर्मचारीगण के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी।