छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। खनिज क्षेत्र से
खनिज क्षेत्र से लेकर रेत खनन, कृषि भूमि मूल्य और खेल क्षेत्र में निवेश जैसे कई मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए।बैठक में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की नई गाइडलाइन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब न्यास की राशि का कम से
कम 70% हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, महिला-बाल कल्याण, कौशल विकास और कृषि जैसे क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इससे खनिज प्रभावित इलाकों में लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पुराने नियमों को निरस्त कर पारदर्शिता के साथ रेत खदानों की ई-नीलामी की जाएगी। अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगेगी और आम जनता को उचित दामों पर रेत उपलब्ध होगी। पर्यावरण मानकों का पालन भी अनिवार्य होगा।
वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव पर कृषि भूमि मूल्यांकन में सुधार किया गया है। अब 500 वर्गमीटर के भूखंड की दर हटाकर पूरे रकबे की गणना हेक्टेयर में की जाएगी। इससे भारतमाला परियोजना जैसी योजनाओं में मूल्य निर्धारण अधिक पारदर्शी होगा। साथ ही शहरी सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्गमीटर दर से मूल्यांकन होगा।