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Waqf Act: वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, इन याचिकाओं पर होगी बहस…

Waqf Act वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार, 5 मई 2025 को अहम सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को हुई पिछली सुनवाई में वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और अन्य वक्फ बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा था, साथ ही याचिकाकर्ताओं को इस पर रिजॉइंडर दाखिल करने का अवसर भी दिया गया था। सरकार ने यह भी दावा किया कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करना नहीं है। इसके प्रावधानों में मुस्लिम समाज की धार्मिक प्रथाओं का पूर्ण सम्मान किया गया है और आस्था एवं पूजा के मामलों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इस मामले में याचिकाएं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके पार्टी समेत अन्य संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधित कानून संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है और वक्फ संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा को कमजोर करता है। आज की सुनवाई न केवल वक्फ कानून की वैधता पर रोशनी डालेगी, बल्कि यह तय कर सकती है कि भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। यदि अदालत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देती है, तो यह केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है।

 

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तीन जजों की बेंच कर रही सुनवाई

 

Waqf Actवक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं. यह बेंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके की ओर से दाखिल याचिकाओं समेत कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

 

 

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