Train Ticket Cancellation Rule: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर; अब 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर नहीं मिलेगा पैसा, इस दिन से होगा लागू

Train Ticket Cancellation Rule टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए रेलवे ने रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर पहले की तरह पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि समय के हिसाब से रिफंड में कटौती की जाएगी। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर केवल 50% राशि ही वापस की जाएगी। इसके अलावा, अगर टिकट 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो यात्री को 75% तक रिफंड मिलेगा। नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे।
पहले लगभग पूरा रिफंड मिलता था
पहले 72 घंटे या उससे पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को लगभग पूरा रिफंड मिल जाता था। लेकिन अब इन नए नियमों के लागू होने से कालाबाजारी करने वालों पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है, ताकि आम यात्रियों को टिकट आसानी से उपलब्ध हो सके।
किसी भी स्टेशन से अपना टिकट कैंसिल करा सकेंगे
नए प्रावधानों के तहत अब यात्री ऑफलाइन मोड में किसी भी स्टेशन से अपना टिकट कैंसिल करा सकेंगे। इससे यात्रियों को उसी स्टेशन तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, जहां से टिकट बुक कराया गया था। इसके अलावा, यात्रियों को अब डिपार्चर स्टेशन के अलावा आगे के किसी भी स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए मोबाइल ऐप में बोर्डिंग स्टेशन अपडेट करने का विकल्प मिलेगा, जिससे यात्रा अधिक लचीली हो जाएगी।
30 मिनट पहले तक कोच और क्लास बदलने का विकल्प
Train Ticket Cancellation Ruleयही नहीं, अब यात्री अपनी सीट भी अपडेट कर सकेंगे। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कोच और क्लास बदलने का विकल्प दिया जाएगा। यानी यात्री चाहें तो 3rd AC से 1st AC में अपनी सीट अपग्रेड कर सकेंगे। इन नए फीचर्स का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा, लचीलापन और बेहतर यात्रा अनुभव देना है। रेलवे ने हाल में यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं।



