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Toll Tax New Rule: Toll Tax के नियमों में बड़ा बदलाब, इन वाहनों को नहीं देना होगा टैक्स, देशभर में NHAI का नया नियम लागू…

Toll Tax New Rule देशभर में नेशनल हाइवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कुछ खास वाहनों और व्यक्तियों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। यह कदम सार्वजनिक सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। टोल टैक्स आमतौर पर सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए वसूला जाता है। शुल्क की राशि वाहन के प्रकार और दूरी के अनुसार तय होती है। बड़े वाहनों जैसे ट्रक और बसों से अधिक शुल्क लिया जाता है, क्योंकि ये सड़क पर ज्यादा दबाव डालते हैं, जबकि कार और अन्य हल्के वाहनों के लिए दरें कम होती हैं।

 

इन वाहनों को मिलेगी टोल से छूट

NHAI के नए नियमों के अनुसार निम्नलिखित वाहनों को टोल टैक्स से पूरी छूट मिलेगी:

एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहन

सरकारी ड्यूटी पर तैनात वाहन

 

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सेना के ट्रक और कार जैसे रक्षा वाहन

Toll Tax New Ruleइन वाहनों को यह छूट इसलिए दी गई है ताकि वे बिना किसी देरी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और आपातकालीन या सुरक्षा सेवाएं बाधित न हों। NHAI का कहना है कि यह फैसला देश की सार्वजनिक और रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लिया गया है। टोल बूथ पर यात्रियों की सुविधा के लिए टोल दरों की स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।अगर आप भी हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपका वाहन किस श्रेणी में आता है और आपको कितना शुल्क देना होगा। इससे ना सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि यात्रा भी सुगम होगी।

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