Sonu Sood Arrest Warrant: सोनू सूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार…
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Sonu Sood Arrest Warrant:बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट (Sonu Sood Arrest Warrant) जारी किया है। यह कदम 10 लाख रुपए के एक धोखाधड़ी मामले में उठाया गया है। बताया जा रहा है कि सोनू सूद को कई बार कोर्ट में गवाही देने के लिए समन भेजे गए, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद लुधियाना की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रमणप्रीत कौर ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
मामले से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, सोनू सूद (Sonu Sood Arrest Warrant) उस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे, जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। हालांकि, अभी तक सोनू सूद या उनकी टीम की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
क्या है मामला ?
लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने बताया कि 1 जुलाई 2023 को उन्होंने मोहित शुक्ला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, पुलिस ने इस मामले (Sonu Sood Arrest Warrant) में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने शिकायत पर सुनवाई शुरू की है।
12,500 डॉलर का निवेश
आरोपी ने राजेश खन्ना को झूठे आश्वासन देकर 12,500 डॉलर (लगभग 10 लाख रुपए) का निवेश करवाया। इसके लिए उन्हें अलग-अलग आईडी बनाने के लिए कहा गया, जिसमें कम से कम 100 डॉलर और अधिकतम 5,000 डॉलर तक का निवेश किया जा सकता था।
पैसे मांगने पर टालमटोल
राजेश खन्ना ने बताया कि जब उन्होंने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, तो वह टालमटोल करने लगा। इसके बाद उन्होंने खुद आरोपी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। तब पता चला कि आरोपी ने कई अन्य लोगों के साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी की है। साथ ही यह भी पता चला कि आरोपी के दिल्ली में पुलिस और राजनेताओं से संबंध हैं। इसके बाद उन्होंने आयुक्त के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई।
सोनू सूद को गवाही के लिए तलब किया गया
Sonu Sood Arrest Warrantइस मामले में सोनू सूद (Sonu Sood Arrest Warrant) को गवाही देने के लिए कोर्ट ने कई बार समन भेजे, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी गैरमौजूदगी के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित ओशिवारा पुलिस स्टेशन को यह वारंट भेजा गया है, जिसमें सोनू सूद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।