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School vehicles banned: ऑटो-रिक्शा पर लगा प्रतिबंध! इस वजह से सरकार ने जारी किया आदेश

School vehicles banned पटना: अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे भी ऑटो-रिक्शा से स्कूल जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब पेरेंट्स को खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा। दरअसल, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बच्चों के ऑटो-रिक्शा से स्कूल जाने पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में बिहार सरकार के एक आदेश भी जारी किया है।

जारी आदेश में बिहार सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ये फैसला लिया है। अब से बिहार में स्कूली बच्चे इन वाहनों से स्कूल नहीं जा सकेंगे। हालांकि ये आदेश अप्रैल से लागू होगा। यानी आने वाले सत्र अप्रैल से पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए किसी और सवारी का इंतजाम करना होगा।

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लाइसेंसधारी वाहनों की व्यवस्था होगी अनिवार्य
School vehicles banned सरकार के इस आदेश के अनुसार स्कूलों को अब बच्चों के परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त और सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल संचालक ऑटो और टोटो का उपयोग करेगा, तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना ट्रैफिक एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अब से स्कूल जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल गैरकानूनी होगा।

 

 

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