Rule Change: सरकार का सख्त आदेश, 1 अप्रैल से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पैट्रिप डीजल..

Rule Change: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. 1 अप्रैल से उन वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी, जिनके पास यह प्रमाण नहीं होगा कि वे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं. इतना ही नहीं, ऐसे वाहन अगर ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, तो उन्हें ईंधन भी नहीं दिया जाएगा.
PUC प्रमाणपत्र अनिवार्य
वर्तमान में दिल्ली के कुछ पेट्रोल पंपों पर सरकार द्वारा अधिकृत परीक्षण कक्ष (Testing Cabins) मौजूद हैं, जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र जारी करते हैं. वाहन मालिकों को हर साल अपनी गाड़ी की जांच करवाकर PUC प्रमाणपत्र नवीनीकृत कराना जरूरी होता है.अब इस व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर एक विशेष उपकरण लगाया जा रहा है. यह उपकरण उन वाहनों की पहचान करेगा जिनका PUC प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है. ऐसे वाहनों को ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा.
दिल्ली में करीब 500 पेट्रोल पंप हैं, जहां यह प्रणाली लागू की जा रही है. जब कोई ऐसा वाहन जो उत्सर्जन (Emission )मानकों का पालन नहीं करता, ईंधन भरवाने पहुंचेगा, तो सिस्टम उसे “डिफॉल्टर” घोषित करेगा और पेट्रोल पंप का स्टाफ उस वाहन को ईंधन देने से इनकार कर देगा.
Read more Health Insurance: इन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा देना होगा पैसा, जानिए क्या है नियम…
कैसे होगी पहचान?
Rule Changeयह नई प्रणाली एक केंद्रीय डेटाबेस (Central Database) से जुड़ी है, जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन की स्थिति की जांच करेगा. यदि वाहन का PUC प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है, तो पेट्रोल पंप कर्मियों को इसकी सूचना दे दी जाएगी.