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RBi New Rules:‘₹15,000 से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर’… डिजिटल पेमेंट को लेकर RBI ने जारी किए नए नियम, समझें E-Mandate से जुड़ी अहम जानकारी

RBi New Rules:अगर आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो नए नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 21 अप्रैल को ई-मैंडेट (E-Mandate) से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन नए नियमों के तहत डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए अब अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन फैक्टर (AFA) अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और यूपीआई जैसे इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम के जरिए होने वाले सभी रेक्यरिंग पेमेंट पर लागू होंगे, चाहे वे देश के भीतर हों या विदेश में।

आरबीआई ने साफ किया है कि ई-मैंडेट की सुविधा लेने वाले ग्राहकों को एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी करने और अतिरिक्त प्रमाणीकरण (AFA) सफल होने पर ही मैंडेट को मंजूरी दी जाएगी।

ये नए निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

 

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