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RBI New Rule: अब चेक क्लियरेंस में नहीं लगेगा वक्त; RBI इस दिन से लागू करेगा नया सिस्टम, घंटों में क्लियर होगा बैंक चेक..

RBI New Rule भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में चेक जमा करने के नियमों में बदलाव करते हुए करोड़ों ग्राहकों को राहत दी है. इससे उन्हें फायदा होगा, जो आमतौर पर चेक से पेमेंट करते हैं. हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में चेक क्लीयरेंस में लंबा वक्त लगता है. यानी कि चेक से पेमेंट करने पर अकाउंट में पैसे आने में 2-3 दिन का वक्त लग जाता है. इस देरी से उन लोगों या कारोबारियों को दिक्कतें होती हैं, जो अमूमन पर चेक से पेमेंट देते या लेते हैं. हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा.

क्लियरेंस सिस्टम में आएगी तेजी 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक तेज क्लियरेंस सिस्टम लाने जा रहा है. इससे चेक जमा कराने के कुछ ही घंटों बाद अकाउंट में पैसा आ जाएगा. 4 अक्टूबर, 2025 से चेक क्लियरेंस प्रॉसेस में लगने वाला समय काफी हद तक कम हो जाएगा. यह बदलाव चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत होगा. जहां अब तक चेक क्लीयर होने में T+1 यानी कि अगले वर्किंग डे तक का वक्त लगता था. अगर चेक दूसरे बैंक का हो तो तीन दिन तक का भी समय लग जाता है. वहीं, अब अब पूरा क्लीयरेंस प्रॉसेस कुछ ही घंटों में सिमट कर रह जाएगा.

 

दिनभर होती रहेगी क्लीयरिंग 

RBI के सर्कुलर के मुताबिक, यह नया सिस्टम ‘Continuous Clearing and Settlement on Realisation’ के नाम से जाना जाएगा. यानी कि बैंकों में कामकाज के दौरान लगातार क्लीयरिंग होती रहेगी. चूंकि अब तक चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत चेक बैच में प्रॉसेस किए जाते थे इसलिए क्लीयरेंस में भी वक्त लग जाता था. जबकि इस नए सिस्टम के तहत सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बैंक में जमा कराए गए चेक स्कैन करके तुरंत क्लीयरिंग हाउस में भेज दिए जाएंगे. इससे प्रॉसेस में तेजी आएगी.

दूसरे चरण में और सख्त होंगे नियम

नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 को शुरू होगा और दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 को शुरू होगा. पहले चरण में बैंकों को शाम के 7 बजे तक चेकों की पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिफिकेशन करनी होगी. वक्त पर वेरिफिकेशन न होने वाले चेकों को अप्रूव्ड मान लिया जाएगा और उन्हें सेटलमेंट में शामिल कर लिया जाएगा.

 

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RBI New Rule, दूसरे चरण में नियम और सख्त कर दिए जाएंगे. इसमें चेक की वेरिफिकेशन 3 घंटे में करनी होगी. अगर बैंक को चेक सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच मिलता है, तो उसे वेरिफिकेशन के लिए दोपहर 2:00 बजे तक का ही वक्त मिलेगा. सेटलमेंट पूरा होने के बाद क्लीयरिंग हाउस बैंक को कंफर्मेशन डिटेल भेजेगा और ग्राहक को पैसे तुरंत भेज दिए जाएंगे.

 

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