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RBI: RBI ने बैंकों को सोमवार के लिए दिया ये स्पेशल ऑर्डर, सभी के लिए अनिवार्य हुआ ये आदेश..

RBI भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सभी बैंकों को 2024-25 के लिए सभी सरकारी लेन-देन का लेखा-जोखा रखने की सुविधा के लिए 31 मार्च को स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन (विशेष समाशोधन) कार्यों में जरूरी तौर पर भाग लेने के लिए कहा। भारत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष का पालन करता है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सप्ताहांत और ईद-उल-फितर के बावजूद, जो सोमवार को पड़ सकता है, देश भर में आयकर कार्यालय और सीजीएसटी कार्यालय 29 मार्च से 31 मार्च तक खुले रहेंगे।

 

लेखा-जोखा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर होना चाहिए

खबर के मुताबिक, इससे पहले, आरबीआई ने कहा था कि 2024-25 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेन-देन का लेखा-जोखा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर होना चाहिए। इसने सभी एजेंसी बैंकों से कहा था कि वे सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी शाखाओं को 31 मार्च, 2025 को सामान्य कार्य घंटों तक सरकारी लेनदेन से संबंधित ओवर-द-काउंटर लेनदेन के लिए खुला रखें। शुक्रवार को एक सर्कुलर में, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस के तहत सामान्य समाशोधन समय, जैसा कि किसी भी कार्य दिवस सोमवार पर लागू होता है, 31 मार्च, 2025 को भी लागू किया जाएगा।

 

 

प्रस्तुति और वापसी सत्र का समय

सर्कुलर में कहा गया है कि साथ ही चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए 31 मार्च, 2025 तक सभी सरकारी लेनदेन का लेखा-जोखा रखने की सुविधा के लिए, 31 मार्च को विशेष रूप से सरकारी चेक के लिए सीटीएस के तहत विशेष समाशोधन करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा, सभी बैंकों के लिए 31 मार्च, 2025 को विशेष समाशोधन परिचालन में भाग लेना जरूरी है। सीटीएस के तहत विशेष समाशोधन परिचालन के तहत, प्रस्तुति का समय 17:00 बजे से 17:30 बजे तक और वापसी सत्र 19:00 बजे से 19:30 बजे तक होगा।

 

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RBIसीटीएस के सभी सदस्य बैंकों को विशेष समाशोधन घंटों के दौरान अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को खुला रखने और विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखने के लिए कहा गया है।

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