बिजनेस

RBI ने KYC को लेकर जारी किए नए दिशानिर्देश

Reserve Bank of India KYC Update: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank) की तरफ से देशभर में हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं. आरबीआई (RBI) ने ग्राहकों की जांच-पड़ताल व्यवस्था (Know Your Customer) को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर एक और पहल की गई है. इस नई पहल के तहत बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से समय-समय पर केवाईसी सिस्टम (KYC System) को अपनाने के लिए कहा जा रहा है.

केंद्रीय बैंक ने समीक्षा के बाद केवाईसी को लेकर ‘मास्टर’ दिशानिर्देश में संशोधन कर दिया है. इसके तहत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और आरबीआई के दायरे में आने वाली अन्य इकाइयों को अपने ग्राहकों के लिये निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत जांच-पड़ताल करनी होगी.

आपको बता दें सरकार के मनी लांड्रिंग निरोधक नियम, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम से संबंधित नये निर्देशों के बाद आरबीआई का यह संशोधन आया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने एफएटीएफ (FATF) की सिफारिशों के अनुरूप कुछ निर्देशों को भी अपेडट किया है.

Read more:इस फल को भिगोकर खाने से कब्ज होगा छूमंतर

रिजर्व बैंक ने जारी किए हैं नए निर्देश

आरबीआई की तरफ से जारी किए गए मास्टर निर्देशों में कहा गया है कि केवाईसी के समय-समय पर अपडेट के लिये रिस्क-बेस्ड सिस्टम को संशोधित किया गया है.

Reserve Bank of India KYC Update इसके तहत केंद्रीय बैंक के नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों को केवाईसी के समय-समय अपेडट के लिये रिस्क-बेस्ड सिस्टम अपनाना होगा. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों से संबंधित जांच-पड़ताल के तहत एकत्र की गई जानकारी खासकर जहां जोखिम अधिक है उसे बनाये रखा जाए.

Related Articles

Back to top button