बिजनेस

RBI ने लिया बड़ा फैसला, अब पेंशनधारकों के लिए मिलेगी ये सुविधा….

Reserve Bank of Indiaभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा गठित एक समिति ने बैंकों को ग्राहकों के हित में कुछ कदम को उठाने का सुझाव दिया है. समिति ने खाताधारक की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों के दावों का ऑनलाइन निपटान (online settlement of claims) और पेंशनधारकों (pensioners) की तरफ से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में लचीलापन दिखाने का सुझाव बैंकों को दिया है.

KYC नहीं किए जाने की वजह से लगाई रोक
आरबीआई से विनियमित वित्तीय संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित इस समिति की रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि ‘अपने ग्राहक को जानिए’’ (kyc) समय-समय पर अद्यतन नहीं किए जाने की वजह से खातों के संचालन पर रोक न लगाई जाए.

RBI के डिप्टी गवर्नर ने दी जानकारी
रिपोर्ट के मुताबिक, संपत्ति के दस्तावेज खो जाने की स्थिति में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को न केवल उनकी लागत पर दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियां पाने में मदद के लिए बाध्य होना चाहिए बल्कि ग्राहक को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए. रिजर्व बैंक ने पिछले साल मई में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था. समिति ने वित्तीय संस्थानों की आंतरिक शिकायत निवारण (IGR) प्रणाली के तहत दर्ज शिकायतों की समीक्षा के बाद अपनी अनुशंसाएं दी हैं.

पेंशनधारकों के लिए दिए ये सुझाव
समिति ने पेंशनधारकों के लाभ के लिए भी कुछ सुझाव दिए हैं. इसके मुताबिक, पेंशनभोगियों को अपने बैंक की किसी भी शाखा में अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम होना चाहिए. इसके अलावा, उन्हें भीड़ से बचने के लिए अपनी पसंद के किसी भी महीने में एलसी जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

 

Also read आषाढ़ महीना में जरूर करें ये काम, होगा तगड़ा लाभ…

 

 

समिति ने जारी की रिपोर्ट
Reserve Bank of Indiaसमिति ने सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कर्ज खाता बंद होने के बाद कर्जदारों को संपत्ति के दस्तावेज लौटाने की एक समयसीमा होनी चाहिए और यह समय नहीं देने पर कर्जदाता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए

Related Articles

Back to top button