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Ration Card: राशन हेतु 31 अक्टूबर से पहले कराये जरुरी काम वरना नहीं मिलेगा लाभ

Ration Card: राशन हेतु 31 अक्टूबर से पहले कराये जरुरी काम वरना नहीं मिलेगा लाभ यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थी 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उन्हें अगले महीने यानी अक्टूबर में गेहूं नहीं मिलेगा। अगर 31 अक्टूबर तक भी ई-केवाईसी नहीं होती है, तो वंचित चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे,इये आज हम आपको बताते है राशन कार्ड से जुडी जरुरी बातो के बारे में तो बने रहिये अंत तक-

Ration Card: राशन हेतु 31 अक्टूबर से पहले कराये जरुरी काम वरना नहीं मिलेगा लाभ

राज्य में 10 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। ये नाम तब जोड़े गए हैं जब सक्षम लोग योजना से बाहर थे। इनमें 1 लाख 70 हजार दिव्यांग, नवविवाहित महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भविष्य में सरकार विधवा महिलाओं, कचरा बीनने वालों और घुमंतू परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की योजना बना रही है।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन पाने के लिए पात्र परिवारों के लिए राशन कार्ड में पंजीकृत सभी सदस्यों का ई-केवाईसी पीओएस मशीन के माध्यम से जरूरी है। जिले में अब तक 82.20 प्रतिशत सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ई-केवाईसी कराया गया है।

Ration Card: राशन हेतु 31 अक्टूबर से पहले कराये जरुरी काम वरना नहीं मिलेगा लाभ

ई-केवाईसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है। जिले में राशन कार्ड धारकों की संख्या 7 लाख 32 हजार 317 है। 6 लाख 1 हजार 922 राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।

राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए आपको अपना आधार कार्ड अपने नजदीकी डीलर के पास ले जाना होगा। आपका ई-केवाईसी केवल आधार कार्ड लिंक करने से ही होगा। राशन कार्ड ई-केवाईसी निःशुल्क है। यदि किसी उपभोक्ता के अंगुलियों के निशान उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके लिए आंखों की पुतलियों से आईरिस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी किया जाएगा।

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