Railway: रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट, पार्सल की सुविधाएं भी रहेंगी बंद- रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी – RGH NEWS
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Railway: रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट, पार्सल की सुविधाएं भी रहेंगी बंद- रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

Railway भारतीय रेल के उत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ज्यादा समय लेकर स्टेशन पहुंचे, क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा जांच को काफी सख्त किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को सुरक्षा जांच की प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है। लिहाजा, यात्रियों से ज्यादा समय लेकर घर से निकलने और स्टेशन पहुंचने की अपील की गई है। इसके साथ ही, रेलवे ने बताया कि दिल्ली के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल की बुकिंग और हैंडलिंग भी बंद रहेंगी।

 

 

13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी सख्त चेकिंग

उत्तर रेलवे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक सुरक्षा जांच को काफी सख्त किया जा रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना सुरक्षा जांच में लगने वाले अतिरिक्त समय को ध्यान में रखकर बनाएं और स्टेशन जल्दी पहुंचें। रेलवे यात्रियों से अनुरोध है किया है कि वे सुरक्षा जांच करने वाले सुरक्षाकर्मियों का पूरा सहयोग करें।

 

 

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पार्सल सेवाएं भी रहेंगी बंद

कोटा डीआरएम कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 12 से 15 अगस्त 2026 तक दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली), हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर सभी तरह के पार्सल की बुकिंग और हैंडलिंग बंद रहेगी। रेलवे ने बताया कि इस दौरान यात्री और पार्सल ग्राहक निर्धारित नियमों का पालन कर रेलवे का सहयोग करें।

 

 

यात्री अपने साथ सिर्फ निजी सामान ही लेकर कर सकेंगे यात्रा

कोटा डीआरएम कार्यालय ने बताया कि इस दौरान पार्सल वैन, लीज लगेज रैक और डिमांड पार्सल वैन समेति सभी तरह के प्रार्सल यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, यात्रियों को यात्री डिब्बे में सिर्फ निजी सामान ही ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाएं निर्धारित वाणिज्यिक एवं सुरक्षा नियमों के अनुसार बुक की जा सकेंगी

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