Raigarh News: देखें महापौर अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशी चुनाव में कितना रुपया तक कर सकते हैं खर्चा
Raigarh News: नगरीय निकाय के चुनाव कब होंगे यह तय नहीं है, लेकिन जिले में निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव कार्य के लिए अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण का दौर शुरू हो गया है। वहीं, चुनाव आयोग ने पार्षद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम खर्च करने की सीमा भी तय कर दी है। रायगढ़ नगर निगम के दावेदार अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि नगर पालिका खरसिया के उम्मीदवार 2 लाख और पांच नगर पंचायतों के दावेदारों को 75 हजार रुपए खर्च करने की छूट रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के आरक्षण के लिए भी सोमवार को पत्र जारी कर दिया गया है।
नगरीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया गुरुवार को हो गई। जिले के एक नगर निगम रायगढ़, एक नगर पालिका खरसिया और पांच नगर पंचायत घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, पुसौर और किरोड़ीमल नगर शामिल है। नगर निगम रायगढ़ में 48 वार्ड हैं। इसी प्रकार खरसिया नपा में 18 तथा शेष पांच नगर पंचायतों में 15-15 वार्ड सहित 141 वार्ड के पार्षदों के लिए चुनाव होंगे। वहीं, पांच साल बाद फिर एक बार महापौर, नपाध्यक्ष व नगर पंचायतों के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। हालांकि अभी इन चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हो पाई है, इसलिए ये चुनाव कब होंगे इसकी कोई तिथि स्पष्ट नहीं है, लेकिन आरक्षण के बाद से निकायों में पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। जिले के सात नगरीय निकायों में किसी भी निकाय की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक नहीं है। इस कारण चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए किसी निकाय के दावेदार नहीं खर्च कर पाएंगे।
Read more : Cg News: GAD सिकरेट्री ने जारी किया 14 पेज का आचार संहिता का गाइडलाइन…
नगर निगम रायगढ़ की जनसंख्या 3 लाख से कम होने के कारण यहां के दावेदार अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। जबकि एकमात्र नगर पालिका खरसिया के दावेदारों को 2 लाख रुपए खर्च करने की पात्रता है। वहीं, नगर पंचायतों के दावेदार अधिकतम 75 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे। सोमवार को पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की कार्रवाई करने पत्र जारी कर दिया गया। पत्र के अनुसार 23 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य व जनपद अध्यक्ष तथा सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई की अधिसूचना 23 को ही जारी करने का निर्देश दिया गया है। 28 व 29 दिसंबर को इन पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी प्रकाशन 23 दिसंबर को ही किया गया। इस पद के लिए आरक्षण 30 दिसंबर को किया जाएगा।
Raigarh News पार्षदों ने महापौर व अध्यक्ष चुने थे। प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद इस नियम में संशोधन कर दिया गया है। इस चुनाव से महापौर व अध्यक्षों का चुनाव सीधे वोटर द्वारा किया जाएगा।